भारत पॉडकास्ट ध्रुव गुप्ता।
“सवाना की वर्तमान AOA को चुनाव समिति बनाने का अधिकार नहीं”
केडीपी ग्रैंड सवाना में AOA द्वारा अपारदर्शी व मनमाने तरीके से चुनाव समिति बनाने के प्रयास को गलत मानते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है कि सोसाइटी में AOA को इस प्रकार चुनाव समिति बनाने का अधिकार नहीं है।

AOA ने 2023-24 का निर्वाचन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 25(1)के तहत एसडीएम सदर कोर्ट में लंबित होने के बावजूद सोसाइटी में चुनाव और चुनाव समिति की घोषणा करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार से AOA पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है ।
साथ ही पूरे मामले की जानकारी एसडीएम सदर को भी दी है।और मामले में अग्रिम कार्यवाही करने को कहा है। चुनाव में धांधली को लेकर पहले भी कई बार डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत की जा चुकी है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब सोसाइटी ने चुनाव कराना स्वतः ही विधि सम्मत नही है।

डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि उप जिलाधिकारी के न्यायालय से निर्णय होने के बाद नए चुनाव की कार्यवाही शुरू की जाएगी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसाइटी में अमान्य तरीके से चुनाव समिति का गठन का शिकायत पत्र उपजिलाधिकारी को भेजकर लंबित प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें भी अवगत कराने को कहा है
शिकायत कर्ता बबिता और अन्य निवासियो ने बताया कि AOA ने निवासियो की वार्षिक GBM समाप्त होने के पश्चात अचानक एकतरफा चुनाव और उसकी समिति के मेंबर की घोषणा कर दी। और जब निवासियो ने विरोध किया तो पुलिस में लिखित शिकायत देकर निवासियो के खिलाफ मुचलके की कार्यवाही करने की कोशिस की।
निवासियो द्वारा इस कार्यवाही को अवैध ठहराने के बाद भी AOA अध्यक्ष द्वारा मनमानी करते हुए मुख्य अखबारों में समिति गठन की खबर छपवाई। शिकायतकर्ता का कहना है कि AOA बिना त्रैमासिक GBM किये बड़े बड़े कार्य कर रही है। लोगो से मेंटेनेंस के अलावा पैसे की उगाही भी बिना GBM अप्रूवल के कर रही है।










