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गाज़ियाबाद 100 से अधिक डीलर बेच रहे हैं पुराने वाहन, लेकिन किसी के पास भी नहीं है ट्रेड सर्टिफिकेट

BPC News National Desk
5 Min Read
गाजियाबाद पुराने वाहन बाजार

पुराने वाहनों का बड़ा बाजार है, जहाँ डीलर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ही वाहनों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं।आरटीओ के पास निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे सड़क किनारे बाजार सज रहे हैं।दस्तावेज़ सत्यापन में लापरवाही बरती जा रही है और ऑनलाइन माध्यम से भी पुराने वाहनों का कारोबार हो रहा है, पर किसी के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है।

गाजियाबाद-जिले में पुराने वाहनों का एक बड़ा बाजार है। प्रतिदिन 150 से ज़्यादा वाहनों का स्थानांतरण होता है। इनमें से 100 से ज़्यादा वाहन पुराने वाहन बाजार से खरीदे और बेचे जाते हैं।वाहनों का स्थानांतरण आरटीओ कार्यालय से होता है।आरटीओ के पास पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री पर नज़र रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।पुराने वाहन बिना स्थानांतरण के बेचे जाते हैं और बाद में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।पुराने वाहन बाजार में डीलर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं।हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद में 100 से ज़्यादा वाहन डीलर होने के बावजूद, किसी भी डीलर ने आरटीओ कार्यालय से ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है।

वाहन खरीदने और बेचने के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट ज़रूरी है।पुराने वाहन डीलरों के पास भी यह सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।ट्रेड सर्टिफिकेट (टीसी) आरटीओ द्वारा वाहन डीलरों को जारी किया जाने वाला एक परमिट होता है, जो उन्हें नए और पुराने वाहनों को खरीदने-बेचने,टेस्ट ड्राइव करने और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति देता है।अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है,तो आप अपने वाहन को अस्थायी रूप से अपने नाम पर स्थानांतरित किए बिना उसे अपने पास रख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं,चला सकते हैं या बेच सकते हैं।इससे वाहन को अंतिम खरीदार को हस्तांतरित होने तक अस्थायी वैधता मिल जाती है।गाजियाबाद में इस नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।एक भी पुराने वाहन विक्रेता के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है।हालाँकि, गाजियाबाद में लगभग 200 शोरूम संचालकों के पास नए वाहनों की बिक्री के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट हैं।इनमें दोपहिया, चार पहिया और तिपहिया वाहन शोरूम संचालक शामिल हैं।

सड़क किनारे लगते हैं पुराने वाहन बाजार:

गाजियाबाद के पुराने वाहन बाजार में छह हज़ार से ज़्यादा पुराने वाहन हैं।नेहरू नगर, राज नगर, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम और पुराने बस अड्डे पर पुराने वाहन बाजार हैं।डीलर अपनी दुकानों के सामने सड़क किनारे अपने वाहन खड़े करके उन्हें बेच देते हैं।फिर वाहनों का हस्तांतरण कर दिया जाता है।हस्तांतरण की ज़िम्मेदारी डीलर खुद लेते हैं।बिक्री के बाद,वाहन आरटीओ कार्यालय के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।विभाग के पास डीलरों के पास खड़े वाहनों के रिकॉर्ड की जाँच करने का अधिकार नहीं है। खरीदारों को वाहन मालिक के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी नहीं दी जाती है। एक ही वाहन अक्सर कई बार बेचा जाता है।

दस्तावेज़ सत्यापन में लापरवाही:

दस्तावेज़ों के हस्तांतरण के समय दस्तावेज़ सत्यापन में अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है।नामों में अक्सर हेराफेरी की जाती है।हालाँकि,गाजियाबाद में दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया है।खरीदार पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जैसे दस्तावेज़ों का भौतिक सत्यापन भी नहीं करते हैं।ग्राहक डिजिटल दस्तावेज़ों पर निर्भर रहते हैं।कुछ लोगों को वाहन खरीदने के बाद ऋण देनदारियों का पता चलता है।

वाहन रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध

कई निजी वेबसाइटों पर वाहन इतिहास रिपोर्ट उपलब्ध हैं।मामूली शुल्क लिया जाता है।इन रिपोर्टों में दुर्घटना इतिहास, सेवा इतिहास और मालिकों की संख्या शामिल होती है।लोग वाहन खरीदते समय डीलर का पंजीकरण नंबर नहीं देखते हैं।खरीदार और विक्रेता अपने वित्तीय लाभ के आधार पर खरीदारी और बिक्री करते हैं।डीलर खरीदारों को गारंटी देते हैं कि उन्हें आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।दस्तावेजों में हेराफेरी करके, डीलर वाहनों को एजेंटों को हस्तांतरित कर देते हैं।ऑनलाइन बेचे जा रहे पुराने वाहन: कई कंपनियां पुराने वाहनों का कारोबार कर रही हैं।. ऑनलाइन वेबसाइटों पर पुराने वाहन खरीदे और बेचे जा रहे हैं।ग्राहक घर बैठे आराम से वाहन खरीद रहे हैं।कई कंपनियों के गाजियाबाद में शाखा कार्यालय हैं।दफ्तरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं।उनके पास गाजियाबाद आरटीओ कार्यालय से ट्रेड सर्टिफिकेट भी नहीं है।

अभी तक किसी भी पुराने वाहन डीलर ने ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं किया है।आरटीओ कार्यालय ने पुराने वाहन डीलरों को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है।विभाग ने नए वाहन बेचने वाले लगभग 200 शोरूम संचालकों को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किए हैं।

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