BPC न्यूज़ ब्यूरो – अधिनियम 1959 के अनुसार विज्ञापन की अनुमति का अधिकार केवल नगर निगम का – महापौर
“नगर निगम की बिना अनुमति के लगे सभी विज्ञापन पठ अवैध – महापौर”

गाजियाबाद : नगर निगम क्षेत्र सीमा में लगातार अवैध विज्ञापन की शिकायत प्राप्त होती रहती है। जिसपर महापौर लगातार कार्यवाही कर रही है। लेकिन कई बार देखने मे आया है। कि कुछ अन्य विभागों के द्वारा भी विज्ञापन का कार्य दे दिया जाता है.
जिसकी आढ में अवैध कार्य हो रहा है. जबकि अधिनियम 1959 की धारा 193 के अनुसार नगर निगम सीमा के अंतर्गत विज्ञापन प्रदर्शन (किसी भी भूमि,दीवार,भवन,एवं किसी भी प्रकार के कही भी ढांचे) की अनुमति प्रदान करने का अधिकार केवल नगर निगम को ही है. किसी भी अन्य विभागों को नही है. अगर शहर में कोई विज्ञापन किया जा रहा है. और उस पर नगर निगम की अनुमति नही है. तो वह अवैध विज्ञापन की श्रेणी में आता है.
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन का कार्य देना केवल नगर निगम का है. बिना नगर निगम की अनुमति के विज्ञापन करना भी अवैध है. यह माननीय न्यायालय ने भी स्वीकार किया है. ऐसे विज्ञापनो के खिलाफ गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए वह स्वम जिम्मेदार होंगे।











