उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर फैले कथित झूठे और मानहानिकारक आरोपों के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कड़ा कानूनी कदम उठाया है।
गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें कुल 12 पक्षकारों को नामजद किया गया है।
12 पक्षकारों में कौन-कौन शामिल
इस मुकदमे में:
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उर्मिला सनावर (जो खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं)
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सुरेश राठौर
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और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स –
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व ट्विटर)
को प्रतिवादी बनाया गया है।
2 करोड़ से अधिक हर्जाने की मांग
याचिका में:
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स्थायी एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा (Permanent & Mandatory Injunction)
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और 2 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग की गई है।
इस दावे के आधार पर याचिकाकर्ता ने 1,97,613 रुपये कोर्ट फीस भी जमा की है।
मानहानि का मुख्य आधार क्या है
दुष्यंत कुमार गौतम का आरोप है कि दिसंबर 2025 में उर्मिला सनावर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो, रील्स, ऑडियो क्लिप्स और पोस्ट्स में उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड का कथित “VIP” या “गट्टू” बताया गया।
उनका कहना है कि:
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ये आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए
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इससे उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा
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यह एक तरह का “सोशल मीडिया ट्रायल” और सुनियोजित चरित्र हनन है
पहले ही कर चुके हैं आरोपों का खंडन
दुष्यंत गौतम पहले ही इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं।
उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि उनके खिलाफ कोई भी प्रमाण सामने आता है तो वे राजनीति और सामाजिक जीवन से संन्यास ले लेंगे।
उन्होंने उत्तराखंड सरकार से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी।
अदालत से क्या राहतें मांगी गई हैं
याचिका में कोर्ट से यह मांग की गई है कि:
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मानहानि के लिए 2 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जाए
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आपत्तिजनक कंटेंट पर स्थायी रोक लगाई जाए
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुरंत कंटेंट हटाने और भविष्य में ब्लॉक करने के आदेश दिए जाएं
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मानहानिकारक सामग्री के आगे प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद दिसंबर 2025 में तब सामने आया जब उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दुष्यंत गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने का दावा किया।
19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या वनंतरा रिजॉर्ट में हुई थी। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामले में “VIP को स्पेशल सर्विस देने से इनकार” का जिक्र था, जिसे बाद में सनावर ने दुष्यंत गौतम से जोड़ने का दावा किया।
उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर पर भी कार्रवाई
उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ उत्तराखंड में:
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ब्लैकमेलिंग
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मानहानि
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और अन्य धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी हैं।
पुलिस ने उर्मिला सनावर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।
सियासत भी गरमाई
इस मामले को लेकर:
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विपक्षी दल CBI जांच की मांग कर रहे हैं
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भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बता रही है
दिल्ली सहित कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं।
नया कानूनी मोड़, सबकी नजर अगली सुनवाई पर
दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दायर यह मानहानि मुकदमा मामले में नया कानूनी मोड़ माना जा रहा है।
अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से इस विवाद की दिशा तय हो सकती है।










