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अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का पीला पंजा

BPC News National Desk
2 Min Read

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के निर्देश पर प्रवर्तन ज़ोन-02 में मंगलवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। कार्रवाई मुरादनगर क्षेत्र में लगभग 50 बीघा भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण और कॉलोनाइजेशन को रोकने के उद्देश्य से की गई।

कई क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई

प्राधिकरण की टीम ने निम्न स्थानों पर निरीक्षण व ध्वस्तीकरण किया:

1. ग्राम बसन्तपुर सैतली (खसरा संख्या 555)

  • लगभग 8000 वर्गमीटर भूमि

  • सड़क निर्माण के लिए सीमांकन दीवार और बाउंड्रीवॉल बन रही थी

2. ग्राम नवीपुर, पाइपलाइन रोड (खसरा संख्या 27)

  • लगभग 10,000 वर्गमीटर भूमि

  • मिट्टी भराई व सड़कों के लिए चिनाई कार्य

3. नवीपुर बम्बा रोड, दुहाई (खसरा संख्या 20)

  • लगभग 20,000 वर्गमीटर भूमि

  • सड़क हेतु मिट्टी भराई, चारदीवारी और साइट ऑफिस का निर्माण

इन सभी स्थानों पर प्राधिकरण की बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था।

अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त

GDA प्रवर्तन दल ने:

  • सीमांकन दीवारें

  • बाउंड्री वॉल

  • मिट्टी भराई

  • साइट ऑफिस

जैसी सभी अवैध संरचनाओं को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइज़रों ने विरोध भी किया, परंतु पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान सुचारू रूप से पूरा किया गया।

कार्रवाई में सहायक अभियंता राजीव कुमार, अवर अभियंता योगेश वर्मा, प्रवर्तन ज़ोन-02 का स्टाफ और प्राधिकरण पुलिस बल शामिल थे।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आने वाले माह में भी इसी प्रकार:

  • ध्वस्तीकरण अभियान

  • सीलिंग कार्रवाई

निरंतर जारी रहेगी।

नागरिकों को चेतावनी—अवैध कॉलोनियों से दूर रहें

GDA ने आम नागरिकों को अवगत कराया है कि:

  • उपरोक्त क्षेत्रों में विकसित कॉलोनियाँ पूरी तरह अवैध हैं

  • इनमें किसी भी प्रकार का मानचित्र / तलपट स्वीकृत नहीं

  • यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 का उल्लंघन है

  • इन कॉलोनियों में भूखंड खरीद-बिक्री गैरकानूनी है

  • आर्थिक हानि, धोखाधड़ी या कानूनी परिणामों के लिए क्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा

नागरिकों से अपील की गई है कि संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें और अवैध कॉलोनियों से दूर रहें।

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