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जनता को बड़ी राहत! महापौर सुनीता दयाल ने गृहकर में 20% छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया

BPC News National Desk
2 Min Read

गाजियाबाद नगर निगम ने शहरवासियों को राहत देने के उद्देश्य से सम्पत्तिकर (गृहकर) पर 20 प्रतिशत छूट योजना को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह छूट अब 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। पहले यह योजना 30 नवंबर तक ही थी।

नगर निगम को बड़ी संख्या में नागरिकों से समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके बाद महापौर सुनीता दयाल ने यह निर्णय लिया।

महापौर सुनीता दयाल का बयान

महापौर ने कहा:

“बहुत से नागरिक विभिन्न कारणों से समय पर गृहकर जमा नहीं कर पाए। जनहित को ध्यान में रखते हुए 20% छूट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। सभी शहरवासी इस अवसर का लाभ उठाएं।”

भुगतान कैसे करें?

निगम ने कर भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

  • नगर निगम के सभी ज़ोनल कार्यालयों में

  • ऑनलाइन पोर्टल: https://onlinegnn.in

  • मोबाइल ऐप के माध्यम से

  • भुगतान विकल्प: नकद, चेक, UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड

छूट अवधि समाप्त होने के बाद क्या होगा?

यदि 31 दिसंबर 2025 तक सम्पत्तिकर जमा नहीं किया गया तो—

  • 20% छूट समाप्त हो जाएगी

  • ब्याज और पेनल्टी लागू होगी

  • बकायादारों को नोटिस

  • आवश्यक होने पर कुर्की जैसी कार्रवाई भी संभव

एक महीने में 68 करोड़ रुपये की वसूली

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि 20% छूट योजना के तहत पिछले महीने लगभग 42,000 संपत्ति धारकों ने कर जमा किया है, जिससे निगम कोष में 68 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है। उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ने से और अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

शहरवासियों ने महापौर के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे “नए साल से पहले राहत भरा कदम” बताया है।

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