“बलात्कारी को 20 वर्ष की कठोर सज़ा”
BPC न्यूज़ ब्यूरो -:उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिक के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 41 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को पुलिस अभीरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
दरअसल बीती 14 अप्रैल 2023 को चंडीगढ़ के मोहाली निवासी अमर नाम का एक युवक शाहपुर थाना क्षेत्र के शोरूम गांव निवासी एक नाबालिक युवती को बहलाफुसला कर अपने साथ नोएडा ले गया था जहां पर आरोपी युवक अमर ने युवती के साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।
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“बलात्कारी को 20 वर्ष की कठोर सज़ा”
BPC न्यूज़ ब्यूरो -:उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिक के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 41 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को पुलिस अभीरक्षा में जेल भेज दिया गया है।दरअसल बीती 14 अप्रैल 2023 को चंडीगढ़ के मोहाली निवासी अमर नाम का एक युवक शाहपुर थाना क्षेत्र के शोरूम गांव निवासी एक नाबालिक युवती को बहलाफुसला कर अपने साथ नोएडा ले गया था जहां पर आरोपी युवक अमर ने युवती के साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।
इस मामले में उस समय पीडीत युवती के परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस मामले की लिखित शिकायत की गई तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर युवती को उसी समय बरामद कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 363 ,366 ,376 आईपीसी व 5M /6 में मुकदमा दर्ज कर अरोपी युवक को जेल भेज दिया था।
जिसमें आज जनपद की मुख्य पोक्सो कोर्ट ने आरोपी अमर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 41 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 को न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मेंन कोर्ट में पिठाशीन अधिकारी माननीय श्री बाबूराम जी न्यायाधीश के द्वारा सरकार बनाम अमर अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना शाहपुर में मुजरिम को 20 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास और 41000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है जिसमें ₹30000 पीड़िता को देने के निर्देश पारित हुए हैं, घटना दिनांक 14-04-2023 दोपहर 2:30 की है जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष और घटनास्थल ग्राम शोरम है एवं मुजरिम ग्राम मोहाली चंडीगढ़ थाना पंजाब का रहने वाला है, पीड़िता के अनुसार दिनांक 14-04-2023 को दोपहर 12:30 बजे पीड़िता दुकान पर अंडे लेने जा रही थी तो रास्ते में अभियुक्त अमर जिसको वह 1 साल से जानती थी वह उसे बहला-फुसलाकर नोएडा ले गया एवं वहां ले जाकर जबरदस्ती बार-बार बलात्कार किया और जब वहां पर पैसे खत्म हो गए तो पैसे लेने दोस्त के पास बाहर आया जहां पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, विशेष लोक अभियोजक में दिनेश कुमार शर्मा एवं मेरे विद्वान साथी मनमोहन वर्मा जी के द्वारा अभियोजन की ओर से छह साक्षयों को प्रस्तुत करके और लिखित-मौखिक दस्तावेजों को साबित किया गया जिस पर माननीय न्यायधीश महोदय ने गुण दोष के आधार पर यह सजा सुनाई है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान जिसमें बाल-बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध कारित करता है तो उसको इस तरह की त्वरित कार्रवाई करके दंड दिया जा रहा है और यह ट्रायल दो माह में पूर्ण किया गया है, इसमें हमारे माननीय डीएम व एसएसपी साहब एवं संबंधित थाने का स्टाफ और शाहपुर थाना पैरोंकार भी इसमें है और मेरे न्यायालय का पूरा स्टाफ इसमें पूरी मदद कर रहा है जिसके आधार पर यह सजा दिलाई जा रही है।
दिनेश कुमार शर्मा, सरकारी अधिवक्ता – मुज़फ्फरनगर
इस मामले में उस समय पीडीत युवती के परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस मामले की लिखित शिकायत की गई तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर युवती को उसी समय बरामद कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 363 ,366 ,376 आईपीसी व 5M /6 में मुकदमा दर्ज कर अरोपी युवक को जेल भेज दिया था।
जिसमें आज जनपद की मुख्य पोक्सो कोर्ट ने आरोपी अमर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 41 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 को न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मेंन कोर्ट में पिठाशीन अधिकारी माननीय श्री बाबूराम जी न्यायाधीश के द्वारा सरकार बनाम अमर अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना शाहपुर में मुजरिम को 20 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास और 41000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है
जिसमें ₹30000 पीड़िता को देने के निर्देश पारित हुए हैं, घटना दिनांक 14-04-2023 दोपहर 2:30 की है जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष और घटनास्थल ग्राम शोरम है एवं मुजरिम ग्राम मोहाली चंडीगढ़ थाना पंजाब का रहने वाला है,
पीड़िता के अनुसार दिनांक 14-04-2023 को दोपहर 12:30 बजे पीड़िता दुकान पर अंडे लेने जा रही थी तो रास्ते में अभियुक्त अमर जिसको वह 1 साल से जानती थी वह उसे बहला-फुसलाकर नोएडा ले गया एवं वहां ले जाकर जबरदस्ती बार-बार बलात्कार किया और जब वहां पर पैसे खत्म हो गए तो पैसे लेने दोस्त के पास बाहर आया जहां पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया,
विशेष लोक अभियोजक में दिनेश कुमार शर्मा एवं मेरे विद्वान साथी मनमोहन वर्मा जी के द्वारा अभियोजन की ओर से छह साक्षयों को प्रस्तुत करके और लिखित-मौखिक दस्तावेजों को साबित किया गया जिस पर माननीय न्यायधीश महोदय ने गुण दोष के आधार पर यह सजा सुनाई है,











