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गाजियाबाद रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब परोसने का मामला,

BPC News National Desk
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गाजियाबाद। अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्ती के तहत आबकारी विभाग ने 25 दिसंबर 2025 को कविनगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारकर बिना लाइसेंस शराब परोसने का खुलासा किया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

बिना ओकेजनल बार लाइसेंस परोसी जा रही थी शराब

मुखबिर की सूचना पर कविनगर क्षेत्र स्थित फ्लाँक ओ क्लाँक रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट ग्राहकों को बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब परोस रहा था। तलाशी के दौरान 7 बोतल विदेशी मदिरा (कुल लगभग 5 लीटर—कुछ खुली और कुछ सीलबंद) बरामद की गईं।

आरोपी गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज

ओकेजनल बार लाइसेंस के बिना विदेशी शराब रखने और परोसने के आरोप में मौके पर मौजूद हिमांशु (उम्र लगभग 30 वर्ष), पुत्र प्रदीप कुमार, निवासी 144 भौजा, पटेल नगर-2, गाजियाबाद, को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम एवं संबंधित धाराओं में कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।

त्योहारी सीजन में निगरानी तेज

आबकारी अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। मुखबिरों की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर समाज में नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्रवाई त्योहारी सीजन में बढ़ी गतिविधियों पर नजर रखने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

आमजन से अपील

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब की किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर कड़ा अंकुश लगाया जा सके।

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