गाजियाबाद में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के निर्देशों के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 14 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कक्षाएं संशोधित व्यवस्था के अनुसार संचालित की जाएंगी।
जारी आदेश के अनुसार:
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प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलेंगी।
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कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, जिसमें जहां संभव हो ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी।
यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड से संबद्ध सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर समान रूप से लागू होगा।
जिला प्रशासन ने सभी प्रधानाचार्यों और कोचिंग संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि मौजूदा समय में गाजियाबाद का AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। खासकर छोटे बच्चों पर प्रदूषण का प्रभाव अधिक पड़ता है।
यह कदम GRAP के तहत लागू किए गए उन उपायों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य प्रदूषण के दुष्प्रभाव से आम जनता, विशेष रूप से बच्चों को सुरक्षित रखना है।










