गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है, जिसके बाद अब करदाता ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ अपने संबंधित जोनल कार्यालयों में जाकर भी आसानी से हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं।
निगम प्रशासन ने करदाताओं को विभिन्न प्रकार की आकर्षक छूट देने की घोषणा की है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हाउस टैक्स पर मिलेगी कई तरह की छूट
नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार:
- हाउस टैक्स पर करदाताओं को 20 प्रतिशत तक की सामान्य छूट दी जा रही है।
- कूड़ा पृथक्करण करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
- ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम का कहना है कि इन छूटों का उद्देश्य लोगों को समय पर टैक्स जमा करने और स्वच्छता अभियान में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है।
पुराने भवनों को भी विशेष राहत
Ghaziabad Nagar Nigam के अनुसार पुराने भवनों के लिए भी विशेष राहत दी गई है:
- 10 वर्ष से पुराने भवनों को 25 प्रतिशत छूट
- 10 से 20 वर्ष पुराने भवनों को 32.5 प्रतिशत छूट
- 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों को 40 प्रतिशत तक की छूट
हालांकि इन लाभों के लिए संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
निगम प्रशासन ने बताया कि इन सभी बदलावों और छूट संबंधी प्रावधानों को पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है ताकि करदाता आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
तीन महीने तक नहीं लगेगा ब्याज
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी तीन महीनों तक हाउस टैक्स पर लगने वाला 12 प्रतिशत ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऐसे में जिन करदाताओं पर बकाया टैक्स है, उनके लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है।
प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे निर्धारित समय के भीतर टैक्स जमा कर छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।
महापौर और नगर आयुक्त ने चलाया जागरूकता अभियान
Sunita Dayal तथा Vikramaditya Malik के निर्देश पर सभी जोनों में करदाताओं को नई व्यवस्था और छूट की जानकारी देने का अभियान चलाया जा रहा है।
निगम अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय पार्षद भी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि कई करदाता अब भी नई छूट और पोर्टल अपडेट की जानकारी से अनभिज्ञ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जोनल प्रभारियों और उनकी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाएं।
करदाताओं से समय पर टैक्स जमा करने की अपील
Vikramaditya Malik ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट और ब्याज राहत का लाभ उठाते हुए अपना बकाया हाउस टैक्स समय पर जमा करें।
उन्होंने कहा कि:
- नगर निगम की सेवाओं को बेहतर बनाने,
- और शहर के विकास कार्यों को गति देने
में करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जोनल कार्यालयों में विशेष व्यवस्था
नगर निगम द्वारा जोनल कार्यालयों में विशेष जनसुनवाई की व्यवस्था भी की गई है। यहां हाउस टैक्स से संबंधित मामलों में करदाताओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
यदि किसी करदाता को:
- टैक्स निर्धारण,
- छूट,
- या भुगतान प्रक्रिया
को लेकर कोई समस्या है तो वह सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
नगर निगम के अनुसार बड़ी संख्या में करदाता जोनल कार्यालयों में पहुंचकर अपना हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलने के बाद लोगों को काफी सहूलियत भी मिली है। इससे लंबी कतारों और समय की बचत हो रही है।
शहर के विकास को मिलेगी नई गति
Ghaziabad Nagar Nigam की यह नई पहल करदाताओं के लिए राहतभरी मानी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि छूट और ब्याज राहत के कारण अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा करेंगे, जिससे:
- नगर निगम की राजस्व व्यवस्था मजबूत होगी,
- और शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।








