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BPC न्यूज़ संवाददाता -: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एम०एम०एच० कॉलेज गाजियाबाद में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बाबू कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध वसूली कार्यवाही पर लोग रोक लगा दी है,

BPC News National Desk
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BPC न्यूज़ संवाददाता -: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एम०एम०एच० कॉलेज गाजियाबाद में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बाबू कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध वसूली कार्यवाही पर लोग रोक लगा दी है,

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एम०एम०एच० कॉलेज गाजियाबाद में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बाबू कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध वसूली कार्यवाही पर लोग रोक लगा दी है, और उच्च शिक्षा निदेशक को तीन सप्ताह में उनके प्रत्यांवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है,

न्याय मूर्ति श्री विकास ने बुधवार को डॉक्टर श्याम बाबू कुलश्रेष्ठ की याचिका निरस्त करते हुए यह आदेश दिया।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यांची 22 वर्ष से पहले सेवानिवृत्ति नहीं हो सकता है लेकिन उच्च शिक्षा निदेशक के मनमाने आदेश के बाद एम०एम०एच० कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर पियूष चौहान ने 3 नवंबर 2023 को नोटिस जारी कर कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर श्याम बाबू कुलश्रेष्ठ जनवरी 2023 से वेतन के हकदार नहीं है,

उन्होंने यह तर्क दिया की उच्च शिक्षा निदेशक के अनुसार यांची शिक्षक है ही नहीं तो उनकी सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु तक ही रहेगी।

इसके बाद वह वेतन का हकदार नहीं है याची के अधिवक्ता का कहना था कि वह शिक्षक है तथा उन्हें इस प्रकार मनमाने ढंग से सेवानिर्वित करना गलत है, यह सर्वोच्च न्यायालय व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

 

 

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